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हाईकोर्ट का आदेश : नैनीताल औऱ मसूरी के प्रवेश द्वारों पर पर्यटकों की कारोना जांच करे सरकार

हाईकोर्ट का आदेश : नैनीताल औऱ मसूरी के प्रवेश द्वारों पर पर्यटकों की कारोना जांच करे सरकार
नैनीताल : ज्ञात हो कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता रहा प्रदेश सरकार द्वारा समय दर समय जारी गाइडलाइन में प्रदेश में आने वाले प्रयटकों को काफी छूट दी गई जिसके बाद एक बार फिर बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों का भारी दबाव मसूरी नैनीताल समेत कई पहाड़ी जिलों में देखने को मिला। जिससे पर्यटक स्थल तो गुलज़ार हुए लेकिन सुरक्षा दरकिनार होते ही एकबार फिर कोरोना का खतरा पहाडों पर मंडराने लगा जिस पर संज्ञान लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नैनीताल औऱ मसूरी के प्रवेश द्वारों पर पर्यटकों की कारोना जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि मलिमथ और रविन्द्र मैठाणी की बेंच ने नैनीताल और मसूरी में पर्यटकों संख्या को देखते हुए यह आदेश दिया है।
 ज्ञात हो कि देहरादून निवासी अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली और सच्चिदानंद डबराल की ओर से क्वारंटाइन सेंटर और कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड लौट रहे प्रवासियों की मदद और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए हाईकोर्ट में  जनहित याचिकाएं दायर की गई थी जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश जारी किया।

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