आठ फरवरी से खुलेंगे प्रदेश में 6 से 12 तक के सरकारी और निजी स्कूल, जाने कैबिनेट के अन्य फैसले..
देहरादून :कोरोना महामारी के कारण उत्तराखंड में करीब 10 महीने से बंद चल रहे स्कूलों के ताले आठ फरवरी से खुल जाएंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल ने कक्षा छह से 12वीं तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। विद्यालय शिक्षा विभाग स्कूलों के खुलने को लेकर अलग से मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर शनिवार को हुई बैठक में 17 प्रस्तावों पर निर्णय हुए।
बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन, उसे बेचने और प्रयोग में लाने पर रोक लगा दी गई है। किसी भी तरह के हैंडल या बिना हैंडल वाले प्लास्टिक बैग के प्रयोग पर अब प्रतिबंध होगा।
नियम तोड़ने पर 100 रुपये जुर्माना लगेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन पर पांच लाख, परिवहन पर तीन लाख और खुदरा व्यापार करने पर एक लाख रुपये जुर्माना लगेगा। थर्माकोल से बने सामान के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। अब डिस्पोजल थाली, ग्लास व अन्य सामान प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा। कैबिनेट ने इसकी नियमावली को मंजूरी दे दी है।
सर्किल रेट पर होगा निकायों में हाउस टैक्स
प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में हाउस टैक्स का निर्धारण सर्किल रेट के आधार पर तय होगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को इस शर्त के साथ मंजूरी दी है कि टैक्स में बढ़ोतरी महज 0.1 से एक प्रतिशत के बीच ही हो। पांच साल तक इसी दर पर टैक्स वसूला जाएगा, जो पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
दो साल के लिए आवंटित होंगी मदिरा की दुकानें
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत अब मदिरा की दुकानों का आवंटन लॉटरी के स्थान पर ई टेंडरिंग से दो साल के लिए होगा। देसी मदिरा की दुकानों पर बीयर भी उपलब्ध होगी। दुकानों के लिए आवेदन शुल्क 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है। सभी दुकानों का नए सिरे से राजस्व तय होगा। दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी। नगर निगम क्षेत्रों में रात 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। बोर्डर एरिया से जुड़े देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और पौड़ी और नगर निगम क्षेत्रों में मदिरा की दुकानें रात 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। देसी मदिरा की फुटकर बिक्री को भी मंजूरी दी।
कैबिनेट के कुछ अन्य बड़े फैसले
- प्रदेश में साइबर क्राइसेस मैनेजमेंट प्लान लागू। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की योजना को अपनाया।
- जीएसटी ऑनलाइन ग्राहक योजना सामान का बिल लाओ, ईनाम पाओ बंद करने का फैसला लिया।
- पिटकुल की वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 के वार्षिक लेखा विवरण विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी।
- उत्तराखंड पुलिस आरक्षी व मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना व सशस्त्र पुलिस) सेवा संशोधन नियमावली 2021 को मंजूरी।
- अल्मोड़ा में मंगलदीप दिव्यांग स्कूल को खत्याड़ी में भवन व वाहन गैरेज के लिए 11.20 लाख लागत की दो नाली भूमि निशुल्क मिलेगी।
- कारखाना अधिनियम के तहत लाइसेंस के नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया के प्रस्ताव को मंजूरी।
- वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग की नियमावली स्थगित हो गया है। होमवर्क कर दोबारा लाने को कहा है।
- परिवहन परिवर्तन कर्मचारी वर्ग नियमावली को मंजूरी, वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक का पद सृजित।
- उत्तराखंड भाषा संस्थान एवं अकादमियों के ढांचे का होगा पुनर्गठन, दोबारा आएगा प्रस्ताव।
- एनडीआरएफ की बटालियान की स्थापना के लिए नैनीताल के टांडा वन क्षेत्र में 75 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी।
तब तक अस्थायी रूप से गदरपुर चीनी मिल में दी गई जगह।
- उत्तराखंड वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग में दो वर्ष की दैनिक श्रम अवधि की सेवा को समयमान वेतनमान से जोड़ने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति, फिर आएगा प्रस्ताव।
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