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कोरोना उतराखंड : कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, जाने क्या होंगे नियम


कोरोना उतराखंड : कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, जाने क्या होंगे नियम
देहरादून : उत्तराखंड की राजधानी देहरादून  में कोरोना संक्रमण  के दौरान अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने को लेकर नई एसओपी  जारी कर दी गई है. देहरादून के डीएम आशीष श्रीवास्तव ने कोविड केयर सेंटर और कोविड हॉस्पिटल को लेकर नई एसओपी जारी की है. जिले सहित पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्‍टर ने नई एसओपी जारी की है. इसका पालन करने के निर्देश सभी कोविड केयर सेंटर, हेल्थ सेंटर और अस्पतालों को दिए गए हैं. इसमें कोताही बरतने पर कार्रवाई भी की जा सकती है.

देहरादून डीएम द्वारा जारी नई एसओपी के तहत कोरोना के लक्षण वाले (जिनका बॉडी टेम्‍प्रेचर 99 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन 95 तक है) लोगों को सीधे कोविड केयर सेंटर में एडमिट किया जाएगा. हालांकि, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाएं और पूर्व में गंभीर बीमारियों से ग्रसित रहे व्यक्तियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. इसके अलावा होम आइसोलेशन के मापदंडों का पालन नहीं करने वालों को भी कोविड केयर सेंटर में ही रखने की बात नई एसओपी में है. इन मरीजों में अन्य की तुलना में खतरे की आशंका कम रहती है.

इनको डायरेक्ट हेल्थ सेंटर में एडमिट करने के निर्देश

बता दें कि नई एसओपी में बुखार 99.5 और ऑक्सीजन लेवल 90 से कम होने वाले कोरोना संक्रमितों को सीधे कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती कराने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल 90 से कम और दूसरे ऑर्गन फेल वाले कोविड संदिग्ध और संक्रमित व्यक्तियों को सीधे कोविड अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देश जारी किए गए हैं. इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है.

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