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उत्‍तराखंड: रात्रि कर्फ्यू शाम सात बजे से, बाजार दोपहर दो बजे होंगे बंद, जारी हुई नई गाइडलाइन

 उत्‍तराखंड: रात्रि कर्फ्यू शाम सात बजे से, बाजार दोपहर दो बजे होंगे बंद, जारी हुई नई गाइडलाइन
देहरादून: प्रदेश सरकार ने कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए अब रात्रि कर्फ्यू का समय दो घंटे और बढ़ाते हुए इसे शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सरकार ने फैसला किया है कि शहरी क्षेत्र में जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़ शेष बाजार दोपहर दो बजे बंद कर दिया जाएगा। सभी सरकारी स्कूलों व कालेजों को बंद करने का निर्णय लेते हुए यहां आनलाइन पढ़ाई शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये आदेश बुधवार, यानी आज से लागू होंगे।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ रही संक्रमण दर को देखते हुए सरकार ने संक्रमण की रोकथाम को जारी गाइडलाइन को और सख्त किया है। मुख्यसचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी संशोधित गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में बाहर से आने वालों को अब उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड आने वाले दूसरे राज्यों के निवासियों को आने से 72 घंटे पहले तक की अवधि की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। उत्तराखंड के निवासी, जो दूसरे राज्यों से वापस आ रहे हैं, उन्हें भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अाने के बाद वे स्वयं को होम क्वारंटाइन करेंगे। कोविड के किसी भी लक्षण के सामने आने पर वे कोविड हेल्पलाइन पर संपर्क करेंगे। पुलिस विभाग को छोड़ जिलों के विभिन्न विभागों के कार्मिकों के अवकाश निदेशालय स्तर पर स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। इन कार्मिकों के अवकाश स्वीकृत करने को जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है।
इसके साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी व निजी स्कूल व कालेजों के साथ ही कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा पूरी तरह बंद रहेंगे। सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट व जिम 50 फीसद क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। बस विक्रम आटो व अन्य सार्वजनिक वाहन 50 फीसद यात्री क्षमता के साथ संचालित होंगे। कंटेनमेंट जोन में ये सारी गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। सभी धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक आयोजन तथा विवाह में अधिकतम 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। हालांकि, हरिद्वार में यह प्रिवधान लागू नहीं होगा। यहां कुंभ के लिए जारी गाइडलाइन ही प्रभावी रहेगी।

रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान केवल उन औद्योगिक संस्थानाें व अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को छूट मिलेगी, जहां कई शिफ्टों में कार्य होता है। राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन स्थिति में आवाजाही हो सकेगी। बसों, ट्रेन और हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को इस अवधि में अपने गंतव्य तक आने की छूट रहेगी। विवाह समारोह व बैंक्वेट हाल से संबंधित व्यक्तियों को इससे छूट दी जाएगी। गाइडलाइन में प्रदेशवासियों से मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक होने अथवा स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। गाइडलाइन में यह कहा गया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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